सूरजपुर। दिनांक 06.10.2026 को ग्राम पलमा निवासी रजनी पैंकरा ने चौकी चेन्द्रा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.10.2026 को सुबह घर में थी और इसका भतीजा रिंकू पैकरा उर्फ बउधा घर के बाड़ी में मटन बिक्री करने के बाद बहु मृतिका रामकुमारी और भतीजा दोनों पति पत्नी बस्ती तरफ गए, दोपहर में घर वापस आये उसके बाद रिंकू अपने पत्नी से पूछने लगा कि बकरी का चमड़ी कहां है, उसके द्वारा नहीं बताने पर मारपीट के लिए डण्डा उठा लिया तब यह डण्डा को उससे छीन ली कर खेत तरफ चली गई। शाम को वापस आई तो वहां कई अन्य लोग मौजूद थे जिनके साथ घर अंदर गई तो रामकुमारी मृत हालत में पड़ी थी चोट के निशान थे। रिंकू पैंकरा के द्वारा मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट प्रार्थियां के द्वारा किए जाने पर अपराध क्रमांक 219/26 धारा 103 (1) बीएनएस मामला पंजीबद्ध किया गया।
मामले की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) ने आरोपी को जल्द पकड़ने एवं वैज्ञानिक साक्ष्य सूक्ष्मता से संकलित करने के निर्देश दिए। चौकी चेन्द्रा पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दबिश देकर आरोपी रिंकू पैकरा उर्फ बउधा पिता स्व. संतलाल पैकरा उम्र 32 वर्ष ग्राम पलमा चौकी चेन्द्रा को पकड़ा। पूछताछ पर उसने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया जिसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन व एसडीओपी ओड़गी राजेन्द्र मण्डावी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चेन्द्रा केश्वर राम मरावी, प्रधान आरक्षक लालमन राजवाडे, शत्रुहन पोर्ते, राजकुमार, आरक्षक जगत पैकरा, कमलेश्वर सिंह, दीपक खलखो, गिरजा शंकर, घनश्याम सिंह एवं शैलेश राजवाडे सक्रिय रहे।





















































